
आपराधिक मानव वध के आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास

सजा सुनाई अपर सत्र न्यायधी महोदय कुक्षी श्रीमान कमलेश सोनी साहब द्वारा*
*अभियोजनकी और से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता द्वारा*
*कुक्षी घटना दिनांक 02/03/2023 को शाम 04:30 से 04:50 की अवधि की है, घटना दिनांक को थाना बाग के ग्राम पाडलिया में आरोपी ललीत पिता गुमानसिंह निवासी- अम्बुवा जिला- अलिराजपुर के द्वारा महेन्द्रा बुलेरो वाहन तेज व लापरवाही से कुक्षी तरफ से लेकर आया और पाडलिया बाग गुफा फाटे के पास अनस पिता आरीफ उम्र करीब 18 वर्ष निवासी-साला, धमरपुरी को टक्कर मार दी जिससे अनस बोलेरो वाहन में आगे फस गया आरोपी ने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से वाहन को भगाते हुए करीब 10 किलोमिटर जोबट रोड पर ग्राम अखाडा पानी की टंकी के पास वाहन को लोगो ने रोका। घटना इस प्रकार है कि घटना वाले दिन अमजद निवासी रतलाम अपने साले मृतक अनस को कुक्षी दाँत के डॉक्टर को दिखाने लाया था, और दिखा कर शाम को वापस स्कुटी से वापस बाग जा रहे थे, तभी आरोपी तेज व लापरवाही से वाहन कुक्षी तरफ से चलाकर लाया और अमजद की स्कुटी को टक्कर मार दी और जिससे अनम वाहन में फस गया था। तभी अमजद ने तुरंत फोन बाग लगाया और जोबट फाटे पर बैठे लोगो ने भी वाहन का पिछा करके, वाहन को वाहन को रोका था फिर लागो ने आगे का बम्फर खोलकर, मृतक अनस के फसे हुए शव को बाहर निकाला था। मृतक अनस का शव पुरी तरफ जल कर क्षतिग्रस्त हो गया था, प्रकरण थाना बाग में पंजीबद्ध होकर, कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान कमलेश सोनी साहब के न्यायालय में चला था. जहाँ अपर लोक अभियोजन आर.के. गुप्ता के द्वारा करिब 14 महत्वपुर्ण साक्षियों के कथन अंकित करवाये, तथा उपलब्ध साक्ष एवं कथनो के आधार पर आरोपी को आपराधिक मानव वध का दोषी पाते हुए 07 वर्ष से सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की और से अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता कक्षी के द्वारा पैरवी की गई।
एमपी का आईना प्रधान संपादक सज्जाद खान



