
*हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास**सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश महोदय कुक्षी श्रीमान अम्बूज पाण्डेय सा. द्वारा*
*अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता द्वारा*

कुक्षी- घटना दिनांक 10/05/2024, थाना टाण्डा के ग्राम डोबनी की है, जहाँ आरोपी जगदीश उर्फ अकंलसिंह पिता मानसिंह ने वही के निवासी मृतक पेमसिंह पिता गुलाबसिंह को बंदूक से फायर कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें आरोपी को आजीवन कासावास की सजा दी गई है।घटना इस प्रकार है कि घटना के पुर्व रात 8:00 बजे मृतक तथा उसका भाई गिरू गाँव में हेण्पंम्प पर पानी भर रहे थे, तभी आरोपी जगदीश आया और मृतक तथा उसका भाई गिरू को बोला की तुने लडकी वाली बात गाँव में सभी को क्यो बता दी है, और मैं तुम्हे निपटा दूगां कह कर चला गया।उसी रात में मृतक पेमसिंह, भाई गिरू और दुलामसिंह तीनो मकान की छत पर सो रहे थे, तभी रात में करीब 4:00 बजे आरोपी जगदीश सिडियो से चडकर आया और बोला की आज पेमसिंह को निपटाना है, उपर सो रहे तीनो व्यक्ति जाग गये तभी आरोपी ने पेमसिंह के सिने पर बन्दूक से फायर कर दिया जिससे पेमसिंह वही गिर गया। दुलामसिंह और गिरू ने बिच बचाव किया तो जगदीश वहाँ से भाग गया, फिर तत्काल पेमसिंह को टाण्डा अस्पताल ले गये तब तक पेमसिंह की मृत्यु हो चुकी थी, प्रकरण थाना टाण्डा में पंजीबद्ध होकर, कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अम्बुज पाण्डेय सा. के न्यायालय में चला था, जहाँ अपर लोक अभियोजन आर. के. गुप्ता के द्वारा करिब 17 महत्वपुर्ण साक्षियो के कथन अंकित करवाये, तथा उपलब्ध साक्ष एवं कथनो के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की और से अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता कुक्षी के द्वारा पैरवी की गई।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक सज्जाद खान




