खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सनावद पुलिस ने
फ़ास्ट न्यूज़ जनता कीआवाज़ एडिटर सज्जाद खान

सनावद
खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सनावद पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के दो पिकअप वाहनों पर कसा शिकंजा; 9 बेकसूर गौवंश सुरक्षित मुक्त, 4 तस्कर गिरफ्तार

सनावद नगर में अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर बेहद सख्त और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना सनावद पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे गौवंश से भरे दो पिकअप वाहनों को धर दबोचा। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 9 गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया है और 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर की सूचना पर रेवा गुर्जर बायपास पर की गई नाकाबंदी:
* दिनांक 30 सितंबर 2026 को थाना सनावद को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि दो पिकअप वाहनों में क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश का परिवहन किया जा रहा है और वे खरगोन रोड स्थित रेवा गुर्जर बायपास से गुजरने वाले हैं।
* इस सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीओपी बड़वाह श्रीमती अर्चना रावत के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
* पुलिस टीम ने बताए गए स्थान यानी खरगोन रोड रेवा गुर्जर बायपास पर घेराबंदी कर नाकाबंदी की, थोड़ी देर बाद संदिग्ध पिकअप वाहन आते दिखाई दिए जिन्हें रोक लिया गया।
क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे थे मवेशी, कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला:
* जांच के दौरान पकड़े गए पिकअप वाहन (क्रमांक MH20GZ3599 और MH20GZ5372) की तलाशी ली गई तो उनमें क्रूरतापूर्वक मवेशियों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
* पुलिस ने मौके से चारों आरोपियों—अनिल (निवासी आडगाँव, जालना), आकाश (निवासी आडगाँव, जालना), अनिल (निवासी शिवना, औरंगाबाद) और आकाश (निवासी शिवना, औरंगाबाद)—से परिवहन संबंधी वैध लाइसेंस या दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके।
लाखों का मशरुका जप्त, आरोपियों पर कड़ा मामला दर्ज:
* पुलिस ने दोनों पिकअप वाहनों और मवेशियों को जप्त कर लिया है।
* इस पूरी कार्रवाई में कुल 9 गौवंश (कीमत लगभग 1,89,000 रुपये) और 2 पिकअप वाहन (कीमत लगभग 12,00,000 रुपये) कुल मिलाकर लगभग 13,89,000/- रुपये का मशरुका जप्त किया गया है।
* थाना सनावद पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम (धारा 4, 6, 9) तथा पशु क्रूरता अधिनियम (धारा 11-घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
इस सराहनीय और सफल कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी उनि धर्मेंद्र यादव, सउनि आबिद शेख, प्रआर. विनोद गोड, प्रआर. रविन्द्र चौहान, प्रआर. रामदास, आर. सत्यनारायण, आर. गोविन्द, आर. मोतीराम तथा थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
ग्राउंड रिपोर्ट: ऋषि एरन | एमपी का आईना


