
कानून का सदुपयोग करे न की दुरूपयोग
*माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ममता जैन के संरक्षण में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं अपर सत्र न्यायालय कुक्षी के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हर्ष राज दुबे ने उपस्थित महिलाओं को भारतीय संविधान के साथ ही महिलाओं संबंधी कानून की जानकारी दी। उन्होने व्यक्त किया कि यदि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी व बच्चों का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है, तो उस महिला का भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है। उन्होने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानकारी दी और व्यक्त किया कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं लेकिन हमें कानून का उपयोग करना चाहिए न की दुरूपयोग। उनके द्वारा भारतीय न्याय संहिता में वर्णित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को गलत नीयत से घूरना व उनका पीछा करना भी अपराध है। उपस्थित महिलाओं को पॉस्को एक्ट के साथ ही अन्य कानूनों की भी जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में शासकीय अधिवक्ता श्री आर. के गुप्ता ने सायबर अपराध की जानकारी उपस्थित महिलाओं को दी और सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करने की सलाह दी।


उक्त कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुक्षी में आयोजित किया गया। जिसमें महिला बाल विकास विभाग से श्रीमती मंजूला बघेल उपस्थित रही। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती कविता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं महिलाओं के साथ ही विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।
एमपी का आईना प्रधान संपादक सज्जाद खान*




