गैंगरेप के आरोपीयो को 20-20 वर्ष का कारावास सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश महोदय कुक्षी श्रीमति आरती शुक्ला पाण्डेय सा. द्वारा,
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक सज्जाद खान

गैंगरेप के आरोपीयो को 20-20 वर्ष का कारावास सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश महोदय कुक्षी श्रीमति आरती शुक्ला पाण्डेय सा. द्वारा,

अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता द्वारा
कुक्षी घटना दिनांक 25/02/2025 थाना टाण्डा के ग्राम बडकच्छ की है, जहाँ आरोपी प्रेमसिंह पिता रणसिंह सिंगार उम्र 24 वर्ष एवं कैलाष पिता कालू सिंगार उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी ग्राम गेट्टा तहसील कुक्षी, जिला धार म.प्र. ने पिडिता के साथ जबरजस्ती बलात्कार किया था। घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक को पिडिता अपने दो छोटे बच्चो के साथ घर के बाहर रात में खटिया पर साई थी, तभी रात करीब 11:00 बजे दोनो आरोपीगण ने आवाज लगाई की, भाभी पानी पिला दो तो पिडिता ने दोनो आरोपीयो को बल्ब के उजाले में पहचान लिया था, पिडिता ने दोनो आरोपीयो को पानी पिलाया और आरोपीयो को वापस जाने के लिए बोला तभी आरोपीगणो ने पिडिता को पकड लिया और घर के पिछे ठोत में ले गये और दोनो आरोपीयो ने पिडिता का मुँह दबा दिया और जान से मारने की धमकी देकर बारी बारी से बलात्कार किया और भाग गये, घटना पिडिता के बच्चो ने भी देखी थी. दूसरे दिन पिडिता के पति के गुजरात से आने के बाद थाना टाण्डा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, थाना टाण्ड में प्रकरण दर्ज होने पर अनुसंधान उपरांत प्रकरण कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति आरती शुक्ला पाण्डेय सा. के न्यायालय में चला था, जहाँ अभियोजन की और से करिब 11 महत्वपुर्ण साक्षियो के कथन अंकित करवाये, तथा डी.एन.ए. रिपोर्ट भी सकारात्मक आने पर तथा उपलब्ध साक्ष के आधार पर दोनो आरोपीयो को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के कारावास से एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की और से अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता एडवोकेट कुक्षी के द्वारा पैरवी की गई।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ संपादक (सज्जाद खान)




