बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावाससजा सुनाई ,

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावाससजा सुनाई ,

अपर सत्र न्यायाधीश महोदय कुक्षी श्रीमति आरती शुक्ला पाण्डेय सा. द्वारा,*
अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता द्वारा
*कुक्षी :- घटना दिनांक- 10/03/2024 के थाना कुक्षी के ग्राम लोहारी की है, जहाँ आरोपी मुकेश पिता बाबु डांगी भील निवासी ग्राम लोहारी के द्वारा पिडिता के साथ जबरजस्ती बलात्कार किया गया था, जिसमें आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई, घटना इस प्रकार है कि, घटना दिनांक को दोपहर 02 बजे पिडिता घर पर अपनी पाँच माह की पुत्री के साथ अकेली थी, और घर पर पानी भर रही थी, तभी आरोपी शराब पिकर आया और पिडिता के घर के अंदर घुस गया और पिडिता को पकड लिया पिडिता चिल्लाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी दी तो पिडिता डर गई तभी आरोपी ने पिडिता को जमीन पर लैटा दिया और उसके साथ जबरजस्ती बलात्कार किया और वहाँ से भाग गया, जाते-जाते आरोपी ने पिडिता को धमकी दी की अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। जब पिडिता का पति शांम को घर पर आया तो पिडिता ने सारी घटना अपने पति को बताई तो पिडिता का पति आरोपी मुकेश के पास गया तो आरोपी पिडिता के पति के साथ भी लडाई-झगडा करने लगा और कहाँ की थाने पर रिपोर्ट डाली तो जान से खत्म कर दुगां फिर पिडिता अपने पति के साथ थाना कुक्षी में आई और थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, बाद प्रकरण कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति आराती शुल्का पाण्डेय सा. के न्यायालय में चला था, जहाँ अपर लोक अभियोजन आर. के. गुप्ता के द्वारा करिब 08 महत्वपुर्ण साक्षियो के कथन अंकित करवाये, तथा उपलब्ध साक्ष एवं कथनो के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की और से अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता कुक्षी के द्वारा पैरवी की गई।
फ़ास्ट न्यूज़ जनता की आवाज़ प्रधान संपादक सज्जाद खान




